एसएसपी बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी करने के आरोप में संलिप्त अभि0 को न्या0 द्वारा जेल मे बितायी गयी अवधि व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

संवाद न्यूज़ एजेंसी
बदायूं,थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 404/1991 धारा 379,411 भादवि बनाम अनुराग आदि दो अभियुक्ततो की विवेचना विवेचक उप निरीक्षक सी0जी0 गोस्वामी द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय ACJ(SD)ACJM-2 , बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेश उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 आशीष कुमार थाना कोतवाली द्वारा न्यायालय ACJ(SD)ACJM-2 में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणाम स्वरुप गुरुवार को न्यायालय ACJ(SD)ACJM-2 बदायूँ द्वारा अभियुक्त संजीव उर्फ संजय पुत्र सुरेश चन्द्र उर्फ नन्हे गुप्ता निवास कटरा ब़ृहमपुर थाना कोतवाली जनपद बदायूँ को धारा 379,411 भादवि में पूर्व मे जेल मे बितायी गयी अवधि व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 आशीष कुमार तथा लोक अभियोजक शिवेन्द्र कुमार मिश्र एवं विवेचक उप निरीक्षक सी0जी0 गोस्वामी का योगदान सराहनीय रहा ।
