वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण पर सरकार ने दी राहत, अगले तीन महीने तक नहीं लगेगा जुर्माना

संवाद न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली।केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने बुधवार को घोषणा की है कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण पर अगले तीन महीनों तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सरकार का यह निर्णय उन राज्यों और समुदायों की मांग को देखते हुए लिया गया है, जिन्हें 9 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं।मंत्री रिजिजू ने बताया कि अब तक 1.51 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियाँ पोर्टल पर पंजीकृत की जा चुकी हैं, लेकिन कई राज्यों में पोर्टल की धीमी गति और दस्तावेज़ों की अनुपलब्धता के कारण प्रक्रिया में बाधाएँ आईं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोगों को बिना दंड के पंजीकरण का अवसर प्रदान किया।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले छह महीने की डेडलाइन तय की थी और उसके बाद तारीख न बढ़ाने के निर्देश दिए थे। हालांकि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास परिस्थितियों के आधार पर डेडलाइन को 6 महीने तक बढ़ाने का अधिकार है।
सरकार का कहना है कि संसद द्वारा हाल ही में पारित वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के चलते कानून में बदलाव संभव नहीं है, लेकिन पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर राहत दी जा रही है।
सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को जल्द ठीक किया जाएगा, ताकि आगामी महीनों में अधिक से अधिक संपत्तियों का समय पर पंजीकरण हो सके।
