डीएम ने तीन अपराधियों को किया जिला बदर तथा एक शस्त्र लाइसेंस किया गया निरस्त

संवाद न्यूज़ एजेंसी
बरेली। जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह द्वारा प्रदेश सरकार की अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत धारा-3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत गुण्डा एक्ट के प्रकरणों में अभियुक्तों को जिला बदर किया गया।जिला बदर होने वाले अपराधियों में निम्न अपराधी शामिल है, सरकार बनाम बेचा पुत्र रमजानी थाना इज्जत नगर, सरकार बनाम जगमोहन उर्फ तन्नू पुत्र राजकुमार थाना बारादरी तथा सरकार बनाम वसीम उर्फ गण्ठी पुत्र मो0 नवी अहमद थाना बारादरी जिला बरेली को छः माह के लिए जिला बदर किया गया।
इसके अतिरिक्त सरकार बनाम ओमकार पुत्र कामता प्रसाद थाना फरीदपुर को धारा-17(3) भारतीय शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया।
